सुप्रीम कोर्ट
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बिल्किस बानो मामले में रिहा चल रहे दोषियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, दोषियों की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई हेतु नई पीठ के गठन के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि साल 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सभी 11 दोषियों को समय पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात की गोधरा जेल में सजा काट रहे इन कैदियों को गुजरात सरकार ने सजा माफी की नीति के तहत रिहा कर दिया था। रिहा किए गए लोगों में से कुछ 15 साल तो कुछ 18 साल की जेल काट चुके हैं।
नई पीठ का होगा गठन
दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का बिल्किस बानो और उनकी वकील शोभा गुप्ता को आश्वासन दिया है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने मामले पर जल्द सुनवाई करने की जरूरत बताई।
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