सांकेतिक तस्वीर।
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चंडीगढ़ में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी यशपाल गर्ग ने आदेश जारी किया है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को कैब सुविधा देना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनियों को अपने कैब ड्राइवर और अन्य अनुबंधित स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पुलिस इस रिकॉर्ड की कभी जांच कर सकती है।
डीसी ने कहा कि शहर में चल रहे कॉल सेंटर, कॉरपोरेट हाउस, मीडिया हाउस और कई अन्य कंपनियों में रात की शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं, जिनको पिक एंड ड्रॉप के लिए कैब की सुविधा दी जाती है लेकिन इन कैब ड्राइवरों पर कंपनियां नजर नहीं रखतीं। उनका पूरा रिकॉर्ड रखने की जरूरत है ताकि महिला स्टाफ की सुरक्षा को पुख्ता बनाया जा सके।
उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि सिक्योरिटी और अनुबंधित स्टाफ की लाइसेंसी एजेंसी से ही नियुक्त की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि महिला स्टाफ रात के समय कैब ड्राइवर के साथ अकेले सफर न करें। उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड या फिर पुरुष स्टाफ भी भेजा जाना चाहिए। कैब का रूट भी ऐसा बनाया जाए ताकि महिला स्टाफ को सबसे पहले पिक और सबके बाद में ड्रॉप न किया जाए।
उन्होंने कहा कि महिला स्टाफ को उनके घर के ठीक सामने ही ड्रॉप किया जाए और ऐसा रास्ता जहां पर कैब जाने की सुविधा न हो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई पुरुष कर्मचारी साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़कर आए। उन्होंने कहा कि कैब में पिक एंड ड्रॉप के दौरान चालक द्वारा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को न बिठाया जाए और इसमें एक जीपीएस सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि इसके रूट पर नजर रखी जा सके।