नई दिल्ली. पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप बुधवार को अमेरिका के 2020 के चुनावी नतीजे पलटने से जुड़े आपराधिक मामले में अदालत में पेश हुए. सीएनएन की खबर के मुताबिक इस दौरान उन्होंने लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया, जिसके बाद जज मोक्सिला उपाध्याय की अदालत ने पेश मामले में आगे की कार्रवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की. अगली तारीख पर जिला जज तानिया चुटकन के समक्ष अब सुबह 10 बजे इसपर सुनवाई होगी.
इससे पहले सरकारी वकील थामस विंडम की तरफ से कहा गया था कि वो अदालत द्वारा दी गई किसी भी तारीख पर आगे की सुनवाई के लिए तैयार हैं लेकिन चाहते हैं कि तारीख ज्यादा लंबी ना हो. ट्रंप की लीगल टीम ने दिए गए तीन विकल्पों में से 28 अगस्त की तारीख का अनुरोध किया गया, जिसे मान लिया गया. जज ने कहा, ‘जिस हद तक आप अपने कार्यक्रम के चलते उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, मैंने न्यायाधीश छुटकन से परामर्श किया है और वह आपकी उपस्थिति में छूट देने को तैयार हैं.’
इस शर्त पर मिली ट्रंप को पेशी से छूट
विशेष वकील जैक स्मिथ के कार्यालय ने डोनाल्ड ट्रम्प की हिरासत की मांग नहीं की. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति को रिहाई की बहुत ही न्यूनतम शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिसमें मामले में गवाह से बातचीत नहीं करना और उन्हें प्रभावित नहीं करना शामिल हैं. जिसके बाद ट्रम्प खड़े हुए और दाहिना हाथ उठाकर रिहाई की शर्तों का पालन करने की शपथ ली.
ट्रंप के खिलाफ क्या है पूरा मामला?
साल 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प ट्रंप को जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा था. नियम के अनुसार, ट्रंप की जिम्मेदारी थी कि वो एक सत्ता के हस्तांतरण के आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनते और बाइडेन को व्हाइट हाउस की कमान सौंपने के बाद राजकीय सम्मान के साथ व्हाइट हाउस से चले जाते. ट्रंप चुनाव के नतीजों से खुश नहीं थे. चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उनके समर्थकों ने वहां हिंसक प्रदर्शन किए थे.
.
Tags: America News, Donald Trump, US News
FIRST PUBLISHED : August 04, 2023, 06:40 IST